धार~नायब तहसीलदार सरदारपुर रवि शर्मा सहित 3 पदाभिहित अधिकारियों से 6 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित~~
पवन वीर राजोद~~
धार ~धार कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में नहीं करने पर 3 पदाभिहित अधिकारियों से 6 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश जारी किए है। आदेश के तहत नायब तहसीलदार सरदारपुर रवि शर्मा द्वारा 7 आवेदकों के आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निराकरण नहीं करने पर 500 रूपए प्रत्येक प्रकरण के मान से कुल 3 हजार 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार नालछा सुरेश नागर द्वारा 3 आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं करने पर 1500 रूपए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निसरपुर एसडी माधवाचार्य द्वारा 2 आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर कुल एक हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित कर इन अधिकारियों को एक सप्ताह में राशि चालान द्वारा जमा कराने के निर्देश दिए गए है।
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धार~नायब तहसीलदार सरदारपुर रवि शर्मा सहित 3 पदाभिहित अधिकारियों से 6 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित~~
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