झाबुआ~संपूर्ण लॉकडाउन में सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पड़ेगा महंगा,नगरपालिका द्वारा 1 हजार रू. का लगाया जाएगा अर्थदंड~~
झाबुआ संजय जैन~~
मप्र शासन नगरीय एवं आवास विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने मप्र के समस्त आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल, समस्त आयुक्त नगरपालिका निगम मप्र, समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका एवं नगर परिषद्, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र को 27 अप्रेल को पत्र जारी कर आदेशित किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी तेजी से फैलता है, इसके लिए कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु लगे लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक स्थानों पर थूकता पाया जाता है,तो संबंधित को 1 हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
-मास्क पहनना अनिवार्य
मप्र शासन नगरीय एवं आवास विकास विभाग भोपाल के प्रमुख सचिव श्री दुबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मप्र लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बिमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बिमारी संक्रमित वस्तुओं को स्पर्श करने तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से भी बहुत तेजी से फैलती है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है।
*सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा 1 हजार रू. दंड
जारी पत्र में आगे कहा गया है कि कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मप्र नगरपालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा 418-ए तथा 426-ए एवं मप्र नगरपालिका अधिनियम-1961 की धारा-346 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर एतद् द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकता हुआ पाया जाता है, तो उसे 1 हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
-झाबुआ में भी नपा अध्यक्ष एवं सीएमओ ने जारी किए निर्देश
उक्ताशय का भोपाल से पत्र प्राप्त होने के बाद झाबुआ शहर में नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष मन्नूबेन डोडियार, उपाध्यक्ष रोशनी डोडियार एवं सीएमओ एलएस डोडिया ने यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए है। नपा के सेनेट्री प्रभारी कमलेश
जायसवाल ने बताया कि इसकी जानकारी देने हेतु एक बार शहर में एलाउंस भी करवाया जाएगा, ताकि लोगों को इस अधिनियम के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर वह ऐसा करने से बचे। बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर थूकता पाए जाने पर
संबंधित को उक्त अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
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