*अंजड़~चाकू मारने वाले को छः माह का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड*~~
*टेम्पो का ज्यादा भाड़ा माँगने पर हुआ था विवाद*~~
अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट ~~
अंजड़- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के द्वारा छः साल पुराने चाकू से मारपीट करने वाले मामले के आरोपी मंगू पिता छगन निवासी दवाना को अपराध का दोषी करार देते हुए छः माह का सश्रम कारावास एवम पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही अर्थदण्ड की राशि न्यायालय में जमा नही करवाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि घटना लगभग छह वर्ष पुरानी है घटना के एक दिन पहले फरियादी भगीरथ ग्राम दवाना के ही महादेव ठाकुर का टेम्पो रिक्शा भाड़े पर लेकर इंदौर गया था जिसमें महादेव ठाकुर ने उक्त टेम्पो पर ड्राइवर के रूप में आरोपी मंगू को भेजा था।इंदौर से दवाना वापस आने पर आरोपी/ ड्राइवर मंगू ने फरियादी भगीरथ से पाँच रुपये ज्यादा देने की मांग की और उसकी जाँघ में चाकू मारकर उसे चौट पहुचाई थी।
घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ठीकरी पर की गई थी जँहा से प्रकरण न्यायालय अंजड़ में प्रस्तूत किया गया था। जँहा पर अभियोजन की और से फरियादी भगीरथ, और अन्य गवाह अक्षय,सुनील,बलराम, चिकित्सक डी, एस, चौहान,एवम पुलिस अधिकारी सूर्यभान के बयान करवाये गए।🖊🖊 अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट 🖊🖊
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*अंजड़~चाकू मारने वाले को छः माह का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड*~~
*टेम्पो का ज्यादा भाड़ा माँगने पर हुआ था विवाद*~~
अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट ~~

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