बैतूल~ मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का ठेकेदार ने हड़पी हितग्राहियों की राशि~~
सचिन शुक्ला बैतूल~~
शाहपुर - विकासखंड की ग्राम पंचायत आवरिया के हितग्राहियों की शिकायत पर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हड़पने वाले ठेकेदार संदीप राठौर निवासी ढोलीढाना पाढर पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने एवं कार्यवाही का पत्र सीईओ द्वारा थाना चिचोली को लिखा गया है। नियमानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है इसके बावजूद ठेकेदार हितग्राहियों को लूट रहे हैं । हितग्राहियों के आवेंदन पत्र एवं सरपंच गौरव धुर्वे की अनुसंशा पर जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा थाना चिचोली को कार्यवाही का पत्र लिखा गया है।
आवरिया ग्राम के हितग्राही प्रीति पिता दीनदयाल ,सुखचंद पिता मुंशी ,बस्तीराम पिता कुंदन ,हेमराज पिता विष्णु हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण का कार्य अधूरा छोड़कर भाग जाने वाले ठेकेदार संदीप राठौर की शिकायत जनपद पंचायत में की थी।
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि ठेकेदार संदीप राठौर द्वारा ग्राम आवरिया के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए प्रीति से 80,000 हजार रुपए सुखचंद से 40,000 हजार रुपये ,बस्तीराम से 1 लाख रूपये , हेमराज से 65 हजार रुपये लिये एक वर्ष हो चुका है । लेकिन ठेकेदार द्वारा आवास कार्य नही किया गया ठेकेदार द्वारा हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया है । जनपद कार्यालय में ठेकेदार अधूरा कार्य कर लापता होने की शिकायत हितग्राहियों ने की थी। सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रतिवेदन और हितग्राहियों द्वारा की शिकायत और उनके बयान के आधार पर ठेकेदार संदीप राठौर पर अपराध का प्रकरण दर्ज करने के लिये चिचोली थाना प्रभारी को पत्र लिखा गया है।
उल्लेखनीय है कि एसईसीसी सर्वे 2011 के डाटा अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जीरो रूम और एक रूम कच्चा आवास वाले सर्वेक्षित परिवारों को प्रथमतया आवास स्वीकृत किया गया है। निर्मित किए जा रहे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। आवास एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराए जाने का शासन से प्रावधान है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है ।

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