*बुरहानपुर~ घर में घुस कर महिला का बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ कर छात्रा व उसकी मां के साथ मारपीट की करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया ~~
बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी)
न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय श्रीमति राखी देवलिया द्वारा आरोपी निरज ऊर्फ गुल्ली (24) पिता राजु, निवासी कटनी कैम्प सिंधी बस्ती बुरहानपुर को आज एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये शासन की ओर पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा बताया गया कि आरोपी निरज कॉलेज में पढ़ने वाली 19 वर्षीय छात्रा को आए दिन परेशान करता रहता था और कहता था मैं तुझसे शादी करना चाहता हॅू। घटना दिनांक 24.10.2017 को सांय 07.00 बजे आरोपी निरज छात्रा के घर में घुस गया और उसने छात्रा का हाथ पकड़कर छेड़खानी की और निरज ने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हॅू। तभी छात्रा के शोर मचाने पर उसकी मां और अन्य लोग वहां आ गए तो आरोपी ने छात्रा और उसकी मां के साथ मारपीट की और गालियाँ देते हुए कहा कि अगर शादी नहीं की तो जान से खत्म कर दुंगा। मारपीट में छात्रा और उसकी मां को चोंटे आयी थी। छात्रा ने आरोपी के विरूध्द थाना लालबाग में सूचना दर्ज की थी। थाना लालबाग के पुलिस अधिकारी ने विवेचना के पश्चात धारा 452, 354, 294, 323, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गई परन्तु विचारण के दौरान आरोपी व फरियादिया के मध्य राज़ीनामा को गया था, इसके बाद भी अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी निरज को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड् से दंडित किया गया।

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