बड़वानी~ बिना लिखित अनुमति के सम्पत्ति विरूपित करने पर एक हजार रूपये का जुर्माना~

बड़वानी / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियां किसी भी शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित करती है या सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करती है तो यह दण्डनीय होगा। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने में प्रथम सूचना दर्ज करायी जा सकेगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह आदेश विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 धारा 3 के अन्तर्गत जो कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उसके खिलाफ एक हजार रूपये तक का जुर्माना होगा। इस अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत कोई भी भवन-झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, खम्बा, स्तम्भ या कोई अन्य परिनिर्माण शामिल होगा।

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