बड़वानी~ मतदान के लिए मतदाताओ को दिखाना होगा ईपिक कार्ड~~

बड़वानी /जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में प्रत्येक मतदान केन्द्रो पर निर्वाचको को मत डालने से पहले अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक) प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निर्वाचक जो किसी कारणवश उन्हे जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही करते है, उन्हे अपनी पहचान के लिए, निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित तोमर से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में चारो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो की अद्यतन फोटो युक्त मतदाता सूची में दर्ज सभी निर्वाचको को प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची वितरित की गई है। वही रिटर्निंग अधिकारी मतदान के दिन प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर एक अधिकारी (बीएलओ) को प्रमाणिक फोटो मतदात पर्चियो की अतिरिक्त प्रति के साथ ड्यूटी पर तैनात करेंगे, ताकि यदि कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र पर अपना प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची नही लाता है, तो वह अपने प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची की डुप्लीकेट मतदान केन्द्र के बाहर से प्राप्त कर सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार मतदाता को मतदान के पूर्व ईपिक (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र) या प्रामणिक फोटो मतदाता पर्ची प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केवल ऐसे मतदाताओ को ही वैकल्पिक फोटो पहचान के 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिनकी फोटो, निर्वाचक नामावली में उपलब्ध नही है या जिनकी फोटो का मिलान मतदाता सूची के फोटो से नही होता है।

ये होंगे वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेज
ऽ पासपोर्ट
ऽ ड्रायविंग लायसेंस
ऽ केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालय¨ं का कार्मिक परिचय पत्र
ऽ बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फ¨ट¨ सहित पासबुक,
ऽ आरजीआई/एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
ऽ पेनकार्ड,
ऽ आधार कार्ड,
ऽ एनपी आरपी के अधिन आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
ऽ मनरेगा जाॅबकार्ड,
ऽ श्रम मंत्रालय की य¨जना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ऽ फ¨ट¨ सहित पेंशन दस्तावेज
ऽ बीएलओ वोटर पर्ची शामिल हैं।

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