*बुरहानपुर~~शराब की दुकान में घुसकर शराब के रुपये के लिए मारपीट करने वाले को ~~

मा. न्यायालय द्वारा पूर्व मे भुगते गए कारावास और 10000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दंडित*~~

बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी)

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आर.के. पाटीदार द्वारा आरोपी प्रमोद (29) पिता नरेन्द्र, निवासी मीलचाल लालबाग, बुरहानपुर को पूर्व मे भुगते गए  कारावास एवं 10000 के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। 
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि दि. 11-12-2017 को रात्रि को सिंधी बस्ती में शराब की दुकान पर फरीयादी लाला बैठा था, तभी वहाँ पर आरोपी प्रमोद आया और दुकान मे घुस गया। उसने शराब के लिए रुपये मांगे। लाला ने कहा रुपये तो नहीं हैं। इस बात पर से आरोपी ने फरियादी के मुंह पर घुंसा मार दिया, जिसके कारण उसको खुन निकलने लगा था। आरोपी ने लात-मुक्को से मार-पीट की थी जिससे फरियादी की आँख, मुंह और कान में चोंटे आई थी। आरोपी ने लाला को जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी लाला ने  थाना लालबाग जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। थाना लालबाग ने आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 452, 327, 506 भाग-2 भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा सफलतापूर्वक पैरवी की गई,परंतु फरीयादी द्वारा आरोपी से समझौता करने के कारण माननीय न्यायालय ने आरोपी को कारावास से दण्डित न कर विचारण पश्चात मा. न्यायालय आर.के. पाटीदार द्वारा आरोपी प्रमोद को शराब की दुकान में घुसकर शराब के लिए रुपये नहीं देने पर मारपीट करने के लिए क्रमशः धारा 457 और 327  भा.द.सं. में  5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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