बड़वानी~~उपभोक्ता फोरम ने दिया 29 हजार से अधिक की राशि देने का आदेश ~~
सद्दाम हाशमी बड़वानी~~
बड़वानी /उपभोक्ता फोरम बड़वानी के पीठासीन सदस्य श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं सदस्य सुश्री अंजना जैन ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को एक माह के अंदर 29 हजार रुपये इस पर 11 जनवरी 2017 से 8 प्रतिशत ब्याज तथा सेवा में कमी के कारण 5 हजार तथा वाद में हुए व्यय के 1 हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाद अनुसार परिवादी सेंधवा निवासी श्री शकील खांन ने अपने वाहन का बीमा उक्त कम्पनी से कराया था। जिसकी वैधता तिथि 21 अगस्त 2016 थी, उक्त वाहन 15 जनवरी 2016 को जुलवानिया से चोरी हो गया। चोरी वाहन की सूचना पुलिस थाना जुलवानिया पर दर्ज कराई गईं तथा बीमा कंपनी को भी इसकी सूचना दे दी गई। बीमा कम्पनी ने बीमा पालिसी एवं परिवाद को असत्य बताया जाकर कोई दस्तावेज पेश नही किये गये। सथ ही फोरम के क्षेत्राधिकार के बाहर का प्रकरण होना बताया गया।
उपभोक्ता फोरम ने बीमा कम्पनी से उस आधार को न मानते हुए परिवादी को उक्त राशि देने का आदेश पारित किया है।

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