बड़वानी~पूर्व एसडीएम अभय सिंह खराडी को लैंगिंक अपराध का दोषी पाते हुवे 10 साल एवं एक साल सहित 01 लाख और एक हजार की सजा के दंड से दण्डित~
बड़वानी पूर्व एसडीएम अभय सिंह खराडी को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ लैंगिंक अपराध का दोषी करार देते हुवे न्यायालय ने 10 साल व एक साल की अलग अलग सजा सहित एक लाख व एक हजार जे जुर्माने से किया दण्डित
माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया रेखा चन्द्रवँशी द्वारा तात्कालिक एसडीएम बड़वानी अभय सिंह को आज लेगिंग अपराध का दोषी करार देते हुवे सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त लोक अभीयोजक अधिकारी शिवपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुवे बताया 2016 में बड़वानी जिले में पदस्थ एसडीएम अभय सिंह खराडी जब उज्जैन एसडीएम थे 2016 और 2024 के दौरान उन्होंने उनकी अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा लैंगिंक अपराध किया था जिसकी शिकायत अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा बड़वानी में की गई थी जिसपर उनके खिलाफ लैंगिंक अपराध का मामला दर्ज किया गया था । जिसको लेकर आज न्यायालय द्वारा एसडीएम अभय सिंह खराडी को लैंगिंक अपराध का दोषी पाते हुवे 10 साल एवं एक साल सहित 01 लाख और एक हजार की सजा के दंड से दण्डित किया । पुलिस ने उक्त मामले में शिकायत कर्ता की शिकायत पर धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था जिसको लेकर आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया रेखा चन्द्रवँशी ने आज फैसला सुनाया है।

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