धार~पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है~~



जिला पंचायत सभागृह धार में पेसा मोबिलाईजर बैठक आयोजन किया गया जिसमें जनपद पंचायत धार तिरला के पेसा मोबिलाईजर बैठक में अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता भेंट कर किया। मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद सदस्य श्री कालुसिंह मुजाल्दा ने कहा मध्यप्रदेश में पेसा कानून जनजाति समाज के हक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया की पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है।पेसा मोबिलाईजर को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उनके हक अधिकार के बारे में बताया। पेसा संभाग समन्वयक श्री मुकेश जी वास्केल ने बताया छोटे- मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रूढ़िगत परंपरा के अनुसार करना। सामाजिक कार्यकर्ता श्री मिथुन जी मकवाना ने भूमि प्रबंधन,जल संसाधन एवं लघु जल संभर की योजना और प्रबंधन, खान और खनिज,मादक पदार्थों पर नियंत्रण,श्रम शक्ति, गौण वनोपज,बाजारों एवं मेलों पर नियंत्रण,साहूकारी, सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं एवं कार्यक्रताओं पर नियंत्रण एवं विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन कर ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाए।
पेसा जिला समन्वयक श्री दिलीप मछार ने पेसा मोबिलाईजर को आगामी कार्य योजना बताई गई बैठक में श्री सामाजिक कार्यकर्ता श्री बलवंत रावत, मुलचंद जी एवं सभी पेसा ब्लाक समन्वयक उपस्थित रहे।
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