धार~कोर्ट फैसला- 10 रुपए के लिए रंगदारी-मारपीट करने पर आजीवन करावास~~

एट्रोसिटी की धारा में आजीवन कारावास की सजा, मनावर में जाफर नाम के युवक ने आदिवासी युवक के साथ की थी मारपीट~~

फरियादी ने पहले बयान दिए फिर मुकरा, राजीनामा भी किया, कोर्ट ने पहले के बयान को प्रमाणित माना~~

धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )

धार। आदिवासी युवक के साथ मारपीट व गाली-गलौज से जुड़े प्रकरण में विशेष न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है। 5 वर्ष पुराने प्रकरण में फैसला देते हुए न्यायाधीश अशोक शर्मा ने प्रकरण में लगाई गई अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) में आरोपी जाफर पिता फारूख उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी नगर मनावर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं धारा 327 में 3 वर्ष का करावास की सजा भी सुनाई है। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिव शंकर श्रीवास्तव ने की है।
बयान बदले फिर भी हुई सजा
विशेष लोक अभियोजक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि फरियादी ने अपने कथन में समस्त घटना को प्रमाणित किया था। उसके बयान को आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने प्रति परीक्षण नहीं किया। इसके पश्चात उन्होंने मारपीट, गाली-गलौज की धारा में फरियादी के साथ प्रकरण को लेकर राजीनामा पेश किया। वहीं एट्रोसिटी की धारा में फरियादी ने अपना कथन बदल दिया। इसके बावजूद कोर्ट ने उसके पूर्व के बयान को प्रमाणित माना और दर्ज धाराओं में सजा सुनाई।
यह था मामला
घटना के अनुसार 26 जुलाई 19 को फरियादी युवक को जाफर ने रोका और उससे अवैध तरीके से 10 रुपए की मांग की। फरियादी ने मना किया तो गालियां दी और उसे पास में पड़ी लकड़ी से बाएं कान में चोंट पहुंचाई। घटना के बाद फरियादी रिपोर्ट लिखाने से डर रहा था कि उसके पास पैसा नहीं है। दोस्त ने बताया कि थाने में पैसा नहीं लगता है। उसके बाद उसने मनावर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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