धार~एफआरए पट्टाधारी कृषकों के नाम 25 एप्रिल तक पीएम, सीएम किसान योजना हेतु जोड़ लिए जाएँ - कलेक्टर डॉ जैन~~
     
धार ( डाँ.अशोक शास्त्री )

वन विभाग द्वारा दिए गए कृषि भूमि के एफआरए पट्टों के हितग्राहियों को 25 अप्रैल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जोडने का कार्य करें। जिन्हें भी कृषि भूमि का पट्टा दिया गया वह हैं किसी भी स्थिति में पीएम, सीएम किसान योजना से वंचित न रहें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन हितग्राही को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनका ईकेवायसी और आधार से उनका बैंक खाता लिंक हो जिससे गलती होने की संभावना खत्म हो जाए और बाद में हितग्राही को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यह निर्देश कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए।
      उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनाईजर द्वारा विकास कार्य की अनुमति लेकर कॉलोनी में विकास नहीं करवाया है उन्हें चिह्नांकित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। सभी एसडीएम भूअभिलेख पोर्टल पर समितियों की ऋण प्रविष्टि करने की कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण करें। साथ ही आरआरसी के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करें । इसके लिए क्षेत्र के बैंकर्स की बैठक लेकर उन्हें निर्देशित करें। एफआरए के प्रकरण में जिन पट्टेधारियों की मृत्यु हो चुकी है उनके वारिसों की नामांतरण की कार्यवाही एसडीओ फ़ॉरेस्ट करें। फसल बीमा के ट्रंजैक्शन फेल खातो का पेंडींग कार्य तत्काल संज्ञान में लेकर इसमें शीघ्र कार्यवाही करें। खाद के अग्रमी भंडारण के लिए संबंधित विभाग सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । उद्यानिकी विभाग देवारण्य योजना के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर ले। साथ ही लगाए जाने वाले पौधे का पर्याप्त मात्रा अरेजमेंट सुनिश्चित कर ले। जिन कृषको द्वारा ऑवले के पौधे लगाए जा रहे है उनकी एक कार्यशाला आयोजित की जाए और कम्पनी वीजिट भी करवाया जाए। उन्हें कार्बन क्रेडिट के बारे में जानकारी दी जाए जिससे वे इसका भी लाभ ले सके। कृषको को बाँस की खेती के लिए प्रेरित करें। उन्हें इसकी खेती करने के लाभ से अवगत कराए। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करें कि सभी शासकीय चिकित्सालयों रेबीस के टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग समन्वय स्थापित कर 12 प्लस टीकाकरण में प्रगति लाए। वन विभाग जंगल में आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही कार्यवाही करें।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास अधिकार योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून रहेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जॉच दल की रिपार्ट 16 अगस्त तक तहसीलदार को प्रेषित की जाएगी। तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण का पंजीयन 15 सितम्बर तक किया जाएगा। ईश्तहार प्रकाशन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर रहेगी। 30 नवम्बर तक प्राप्त दाव-आपत्ति के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा। 15 दिसम्बर तक ग्राम सभा को अभिमत हेतु सूची प्रेषित की जाएगी। इसी प्रकार 15 से 30 दिसम्बर तक ग्राम सभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्राम सभा का अभिमत लिया जाएगा। तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यकता हो तो आबादी घोषित करवाए जाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर रहेगी। माह जनवरी 2023 में भू- अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा।


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