झाबुआ~लास्टिक के कप, गिलास, चम्मच पर 2022 से रोक-अगले साल दो चरणों में प्रतिबंध लगेगा~~



झाबुआ। संजय जैन~~

प्लास्टिक से बनी 17 सिंगल यूज वस्तुओं पर अगले साल दो चरणों में प्रतिबंध लगेगा। 6 वस्तुओं पर 1 जनवरी 2022 और बाकी 11 पर 1 जुलाई 2022 से रोक लगेगी। नगर पालिकाओं को इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि प्लास्टिक से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। सिंगल यूज पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल 2021 से पूरी तरह बंद करने के आदेश पर आज तक अमल नहीं हो पाया है।


कार्ययोजना तैयार करेंगे..........
केंद्र सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन-संशोधन नियम 2021 जारी किए हैं। इसके तहत देश में दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि पूर्व में भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार नए आदेश प्राप्त हो गए हैं और अब हम कार्ययोजना तैयार करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि पूरी तरह से नियमों का पालन हो।
पॉलिथिन पर अब तक नहीं लगी रोक........
सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर 2019 से रोक लगाने की बात हो रही है। इसके बावजूद इसका खुलेआम उपयोग जारी है। शहर में हर दिन करीब1 क्विंटल से अधिक पॉलीथिन रोज उपयोग में आती है। लाख प्रयासों के बाद भी प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। नपा अमला समय-समय पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बाद भी जिलेभर में पॉलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है

1 जनवरी 2022 से इन पर प्रतिबंध......
नए नियम के तहत जिले में 1 जनवरी 2022 से स्टिकयुक्त ईयरबड्स,गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां,प्लास्टिक के झंडे,केंडी स्टिक्स -लॉलीपॉप वाली,आईस्क्रीम की डंडियां और पोलीस्टाइरीन-थार्मोकोल की सामग्री पर रोक लगेगी।
1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित वस्तुएं....
 प्लेटें,कप,गिलास,कांट,चम्मच,चाकू,स्ट्रॉ,टस्टिर्रस,मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड,सिगरेट के पैकेट को लपेटने,पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक-पीवीसी के 100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर आदि पर प्रतिबंध रहेगा।


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