झाबुआ~पीडब्ल्यूडी में महिला ठेकेदारों का पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा-सिर्फ टिन नंबर और पैन नंबर हासिल कर बन जाएंगे ठेकेदार~~
झाबुआ। संजय जैन~~
पीडब्ल्यूडी ने महिला ठेकेदार को प्रमोट करने के लिए नई पहल शुरू की है,जिसके तहत विभाग में यदि महिला ठेकेदार पंजीयन कराती है तो उसका पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने विभाग ने यह शुरुआत की है।
महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट .....
राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर आसान बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
आसानी होगी कार्य करने में ....
राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है उसी कड़ी में एक कदम है।
कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पंजीयन शुल्क देना होगा.....
लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर,सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए,पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।
सिर्फ टिन नंबर और पैन नंबर हासिल कर बन जाएंगे ठेकेदार......
प्रदेश में निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों का पंजीयन संबंधित एजेंसी जैसे पीडब्ल्यूडी,पीएचई,जल संसाधन विभाग और नगरीय निकाय द्वारा अलग-अलग कैटेगरी में किया जाता था। लेकिन वर्ष 2011 से शासन ने नई पंजीयन व्यवस्था शुरू कर पीडब्ल्यूडी को नोडल एजेंसी बना दिया। पीडब्ल्यूडी ने पंजीयन के लिए चार श्रेणियां ए,बी,सी और डी तय की थीं। इसमें आवेदक से श्रेणी अनुसार शुल्क के साथ ही सुरक्षा निधि जमा कराई जाती थी और सरकारी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा जाता था। कार्य-अनुभव और योग्यता के अनुसार ठेकेदार को संबंधित कैटेगरी में पंजीकृत किया जाता है। उसी कैटेगरी अनुसार उनसे 2 लाख से 10 लाख रुपए तक सुरक्षा निधि जमा कराई जाती थी। लेकिन नए नियमों में नवीन पंजीयन कराने के लिए ठेकेदार को न तो अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा और न ही सुरक्षा निधि जमा कराना होगी। नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति टिन नंबर, पैन कार्ड और कंपनी का पंजीयन नंबर -रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी द्वारा प्रदत्त के साथ ठेकेदार के रूप में पंजीयन करा सकेगा। आवेदन के साथ उसे मात्र 25 हजार रुपए शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद वह कोई भी ठेका हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेगा।
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