झाबुआ~मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर भी टोल से निकलेंगी गाड़ी-शिकायत कर सकता है वाहन मालिक.~~
झाबुआ। संजय जैन~~
एनएचएआई ने फास्टैग में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट हटा दी है,लेकिन इसका लाभ कॉमर्शियल व्हीकल को नहीं मिलेगा। एनएचआई के मुताबिक फास्टैग जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। न ही इसको लेकर गाड़ी मालिकों पर पर दबाव बना सकते हैं।
कार को टोल पार करने की अनुमति होगी.....
कई बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस बनाए रखने को कह रहे थे। मिनिमम बैलेंस की शर्त के कारण कई वाहन चालक फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त राशि होने के बाद भी टोल प्लाजा से गुजर नहीं पा रहे थे। इस कारण टोल पर विवाद की स्थिति बन रही थी। एनएचएआई के मुताबिक यदि फास्टैग में निगेटिव बैलेंस नहीं है तो कार को टोल पार करने की अनुमति होगी। बैलेंस निगेटिव होने पर बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल सकते हैं। अगले रिचार्ज के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को पूरा कर दिया जाएगा। इसकी सख्त हिदायत जारी की है।
वाहन मालिक से जबरदस्ती तो कार्रवाई तय.......
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल कंपनियों पर सख्ती की है। मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार,यदि टोल नाके पर लगी मशीन आपके कार के फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि होने के बाद भी रीड नहीं कर पाती है तो आपसे कंपनी टोल की वसूली नहीं कर सकती है। यानी आप बिना टोल दिए ही उस नाके से जा सकेंगे। आदेश में साफ है कि ऐसी स्थिति में अगर टोल वसूलने वाली कंपनी के कर्मचारियों ने वाहन मालिक से कोई जबरदस्ती की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
शिकायत कर सकता है वाहन मालिक.......
वाहन मालिक इस मामले में टोल मैनेजर को शिकायत कर सकता है। इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो एनएचएआई अफसरों को शिकायत की जा सकेगी। टोल पर कई बार फास्टैग रीड करने वाली मशीन खराब हो जाती है,इससे फास्टैग में राशि होने के बाद भी कटौती नहीं होती।
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