बुरहानपुर~ लापरवाही से मोटर सायकल चलाकर घायल करने वाले आरोपी न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2300 रूपये अर्थदण्ड* ~~
बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अनिल चौहान द्वारा आरोपी मोहम्मद शरीफ (23) पिता मोहम्मद खुर्शीद , निवासी बुरहानपुर को 2300 रूपये अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया है ।
प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी ने बताया कि 03-12-2015 को दोपहर लगभग 3.00 बजे आरोपी मोहम्मद शरीफ ने बिना ड्रायविंग लायसेंस व बीमा के अपनी मोटर सायकल क्र. एम.पी. 68-एम-4169 को उपेक्षापूर्वक चलाते हुए फरियादी गुलाब सिंह को टक्क्र मार दी थी, जिससे फरियादी के दाहिने पंजे की ऐड़ी, घुटने व पंजे में चोटें आई थी। थाना कोतवाली ने मोटर सायकल चालक मो. शरीफ के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा की गयी और उन्होंने विचारण के पश्चात आरोपी को न्यायालय से धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/181,146/196 मोटर यान अधिनियम में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2300 रूपये अर्थदण्ड से दंडित कराया।

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