बड़वानी~ सफाईकर्मियों को दी विधिक सहायता की जानकारी~~
बड़वानी /जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिककरण के सचिव एवं न्यायाधीश श्री हेमंत जोशी जी के निर्देशानुसार पैरालीगल वालियंटर्स ने सफाई कर्मियों को उनके कानूनी अधिकारो की जानकारी दी।
इस दौरान उपस्थित एएसआई हरिकुंवर पाटीदार ने महिला सफाई कर्मियों को बताया कि अन्य महिलाओं की तरह उन्हे भी कानून में विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर उनके साथ किसी प्रकार का शोषण या भेदभाव होता है तो वे उसे सहन नही करे वरन् उसकी शिकायत करे। इस दौरान उन्होने महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया।
शिविर में उपस्थित पैरालीगल वालियंटर्स श्रीमती अनिता चोयल ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार की निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी में आवेदन करे। आवेदन के पश्चात् उनके न्यायालयीन प्रकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उन्हे निःशुल्क अधिवक्ता की सहायता प्राप्त होगी जो कि उनका न्यायालयीन प्रकरण का निराकरण करवायेगा। साथ ही उन्हे बताया कि वर्तमान में अगर किसी पक्षकार का न्यायालय में किसी प्रकार का कोई प्रकरण चल रहा है तो उसका निराकरण वे 8 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में भी जाकर करा सकता है। इस दौरान पैरालीगल वालियंटर्स श्री सुनील कुमरावत व कु शिवानी चोयल सहित महिला एवं पुरूष सफाई कर्मी उपस्थित थे।

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