बड़वानी~ कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास~~

बड़वानी /न्यायिक दण्डाधिकारी अंजड़ श्री शरद जोशी ने पारित अपने आदेश में कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाने वाले आरोपी हीरालाल पिता दगडू निवासी मदरानिया को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 324 व 506 में 6 माह का कारावास एवं 5 सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार तोरनिया द्वारा बताया कि घटना 03 मई 2012 को फरियाद राजाराम की बकरी आरोपी हीरालाल पिता दगड़ू चैहान के मिर्ची के खेत मे घुसने पर उसे गली गलोच कर धारदार कुल्हाड़ी से सिर पर मार कर चोट पहुँचाई। राजाराम द्वारा थाना ठीकरी पर रिपोर्ट दर्ज करवाकर आरोपी के विरुद्ध अंजड़ न्यायालय मे चालान पेश किया।

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