बड़वानी~ उपभोक्ता फोरम ने दिया 30 हजार से अधिक की राशि देने का आदेश ~~

बड़वानी /उपभोक्ता फोरम बड़वानी के अध्यक्ष श्री पीएस पाटीदार, सदस्य श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं सुश्री अंजना जैन ने न्यू पारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी बड़वानी के परिवादी को एक माह के अंदर 24812 रुपये तथा एक माह में उक्त राशि अदा न करने पर उस राशि पर आदेश दिनांक से 8 प्रतिशत ब्याज तथा सेवा में कमी के कारण 5 हजार तथा वाद में हुए व्यय के 1 हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाद अनुसार परिवादी श्री कमलसिंह पिता ईश्वरसिंह चैहान निवासी अंजड़ ने 04 दिसम्बर 2015 को इलेक्ट्रिक समान शालीमार रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक कंपनी इन्दौर से 24812 रुपये नगद देकर क्रय किया था। 05 दिसम्बर 2015 को इन्दौर शालीराम रेडियो कंपनी इन्दौर ने उक्त माल न्यू पारिक ट्रांसपोर्ट से भेजने संबधित जानकारी दी। परन्तु दिनांक 16 फरवरी 2016 तक माल की डिलेवरी प्राप्त नही हुई। इस पर परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।

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