बड़वानी~हाथ मरोडकर फ्रेक्चर करने वाली महिला को मिली 1 वर्ष की सजा  एवं 500 रूपये का जुर्माना ~~



बड़वानी /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड श्री अमूल मण्डलोई़ ने अपने फैसले मे हाथ मरोडकर फ्रेक्चर करने की आरोपी शिवकन्या उर्फ शिवकोर बाई पति बादाम हरीजन निवासी दाबड़ थाना ठीकरी जिला बड़वानी को धारा 325 भादवि मे 01 वर्ष का सश्रम  कारावास एवं 500/- रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया है।  अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ श्री अकरम खान मंसूरी द्वारा की गई।
  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना दिनांक 29 मार्च 2015 की है । जब फरियादी संतराबाई ग्राम दाबड मे खेती मजदूरी का कार्य कर रही थी। जब वह घर के पास खलियान में गोबर डालने गई थी तो वहा पर शिवकन्याबाई ने उसे पत्थर से मारकर गालिया देने लगी। और उसका बाया हाथ पकडकर मरोड दिया जिससे फरियादी संतराबाई को बाए हाथ की उगली मे चोट लग गई। मौके पर उसके जेठ व बहू लताबाई नें आकर बीच-बचाव कर उसे छुडाया। जिसकी रिपोर्ट थाना अंजड पर की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना अंजड पर धारा 294, 323, 506 भादवि के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।


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